अनुसूचित जाति के वह लोग जो कम से कम 40% से अधिक मानसिक रूप से विकलांग को ऐसे ही को आर्थिक उत्थान के लिए फुटकर बचाव हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना योजना का स्वरूप इस योजना के अंतर्गत ₹50000 तक की इकाई लागत हितग्राही को ऋण के रूप में प्रदान की जाती है योजना का कार्य क्षेत्र मध्य प्रदेश पात्र हितग्राही अनुसूचित जाति का हो इसे मूल निवासी हो राशन कार्ड धारियों परिवार परिचय पत्र एवं कहीं से भी reena लिया हो एक शपथ पत्र स्वयं का वार्षिक आय की वार्षिक आय ₹79880 से ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र में ₹ 106000 30 rupaye से अधिक न हो योजना प्राप्त करने के लिए जिला स्तर पर कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी विकास समिति मर्यादित या जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र संपर्क कर सकते हैं