वरिष्ठ कोषाधिकारी उमेश कुमार उपाध्याय ने बताया है कि ऐसे प्रकरण कोषागारों के संज्ञान में आते रहे है, जिनमें पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर  की मृत्यु हो जाने के उपरांत उनके परिजनों द्वारा इसकी सूचना संबंधित कोषागार को नहीं दी जाती है। ज़्यादा जानने के लिए इस ऑडियो को क्लिक करें।