बिहार राज्य के जमुई जिला से से मुन्ना साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से पूछना चाह रहे है कि सरकार के द्वारा हैंडीकैप लोगों को किस प्रकार लोन मिलता है तथा किन किन बैंकों से लोन ले सकते हैं।
बिहार राज्य के जमुई जिला से से मुन्ना साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से पूछना चाह रहे है कि सरकार के द्वारा हैंडीकैप लोगों को किस प्रकार लोन मिलता है तथा किन किन बैंकों से लोन ले सकते हैं।
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आपको बताना चाहते हैं कि NHFDC का फ़ुल फ़ॉर्म “नेशनल हैंडीकैप्ड फ़ाईनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन” है। नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनैंस एंड डेवलपमेंट कोर्पोरेशन विकलांग व्यक्तियों को सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा नामांकित स्टेट चैनालाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से ऋण प्रदान करता है। नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनैंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, पंजाब एण्ड सिंध बैंक और ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के मार्फत विकलांग व्यक्तियों को ऋण मुहैया कराता है। बेहद गरीब कर्जदारों के लिए निगम के पास माइक्रो फाइनांसिंग स्कीम है। माइक्रो क्रेडिट स्कीम के अन्तर्गत गैर-सरकारी संगठनों को अपना आवेदन सम्बन्धित विवरणों सहित राज्य कार्यकारी अभिकरण (एससीए) को जमा करना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनैंस एंड डेवलपमेंट कोर्पोरेशन (विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार) के कार्यालय: यूनिट क्रमांक 11-12, ग्राउंड फ्लोर, डीएलएफ प्राइम टॉवर, ओखला फेज- I, तेहखंड गांव के पास, नई दिल्ली -110020, फोन: (011)-45803730 या (0129) 2287512, 2287513, 2280214, 2280335, 2264841 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
Aug. 24, 2020, 12:47 p.m. | Tags: int-PAJ