जिलाधिकारी रोहतास धर्मेन्द्र कुमार के द्वारा बीते 19 जुलाई को एक आदेश जारी करते हुए कहा गया है की, रोहतास जिले में संचालित सभी कोचिंग संस्थानों के वजह से विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति बेहद कम हो रही है। चुकी कोचिंग सेंटर विद्यालय के समय में भी कोचिंग पढ़ाते हैं, इसलिए बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। इसके आलोक में कोचिंग संस्थानों के संचालन का समयावधि अब जिलाधिकारी ने निर्धारित कर दिया है। जिलाधिकारी के नए आदेश के अनुसार अब जिले में कोचिंग संचालक सुबह 08:40 के बाद कोचिंग नहीं चलाएंगे। वहीँ शाम 04:30 के बाद ही कोचिंग सेंटर खोलने की अनुमति होगी। यह नियम कक्षा 6 से 12 तक के लिए लागु हो गया है। निर्गत आदेश में स्पष्ट कहा गया है की अगर कोई कोचिंग संचालक इस आदेश के विपरीत सेंटर चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाई की जाएगी!
