सोमवार को जिला लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम/लोक सेवा का अधिकार अधिनियम एवं डी॰आर॰सी॰सी॰ की समीक्षा की गई।बैठक की अध्यक्षता डीएम सावन कुमार ने की। समीक्षा के क्रम में डीएम द्वारा लोक शिकायत निवारण कार्यालय में लोक-प्राधिकार की उपस्थिति शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया। लोक सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रखंड स्तर पर समय-सीमा के बाद निष्पादित 09 मामले में संबंधित अंचल अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी को 250 रुपये प्रति आवेदन की दर से जुर्माना लगाया गया। उसी प्रकार जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र के आवेदन लंबित पाये गये। मजदूर दुर्घटना योजना का 01 आवेदन अरियरी प्रखंड में लंबित है, राशन कार्ड का 04 आवेदन अरियरी प्रखंड में समय-सीमा के बाद लंबित है। सभी समय सीमा के बाद लंबित आवेदनों के विरुद्ध संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी पर प्रति आवेदन 250 रुपये की दर से जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया।इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।