प्रखंड विकास पदाधिकारी चेवाड़ा के द्वारा विभागीय निदेश के आलोक में चेवाड़ा प्रखंड अंतर्गत एकरामा पंचायत के तत्कालीन मुखिया पिंकु कुमार के विरूद्ध नीलाम पत्रवाद दायर किया गया है। इसके आलोक में जिला पदाधिकारी सावन कुमार द्वारा पिंकु कुमार के विरूद्ध बिहार एवं उड़ीसा माँग वसूली अधिनियम 1914 के संगत प्रावधानों के तहत जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करते हुए उनके चल-अचल संपत्तियों के कुर्कीं/जब्ती करने का आदेश दिया गया है। इसकी जानकारी जिला सूचना एवम जनसंपर्क पदाधिकारी सह वरीय उप समाहर्ता सोनी कुमारी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पत्रकारों को दी।पूरी जानकारी के लिए लिंक को अभी क्लिक करें।
