शिक्षा विभाग ने 90,700 प्राथमिक और मध्य शिक्षकों के नियोजन के लिए काउंसेलिंग की अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी. नगर निकायों के लिए जिला मुख्यालयों पर पांच जुलाई को, प्रखंड नियोजन इकाई के लिए जिला मुख्यालयों पर सात जुलाई को और पंचायत नियोजन इकाइयों में नियोजन के लिए 12 जुलाई को प्रखंड मुख्यालयों पर काउंसेलिंग करायी जायेगी.शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की तरफ से यह अधिसूचना जारी की गयी है. काउंसेलिंग प्रक्रिया में केवल उन नियोजन इकाइयों में काउंसेलिंग नहीं करायी जायेगी, जहां दिव्यांगों के आवेदन प्राप्त हुए हैं.दरअसल, यह काउंसेलिंग उन नियोजन इकाइयों में करायी जा रही है, जहां दिव्यांगों के आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं. ऐसी नियोजन इकाइयों में पहले से तैयार मेधा सूची का अनुमोदन अब बिहार पंचायती राज (संशोधन ) अधिनियम 2021 की धारा 66 के तहत परामर्शी समिति की तरफ से किया जायेगा. अधिसूचना के मुताबिक, सभी अभ्यर्थियों को काउंसेलिंग का मौका दिया जायेगा. लिहाजा उन्हें काउंसेलिंग के लिए निर्धारित कैंपों पर सभी प्रमाणपत्रों के साथ बुलाया गया है. हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में अधिसूचना में कहा गया है कि दिव्यांगों को शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए अंतिम तिथि 25 जून निर्धारित है.शिक्षा विभाग ने उन नियोजन इकाइयों में, जहां दिव्यांग अभ्यर्थियों ने आवेदन दिये हैं, वहां की नियोजन प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए भी शेड्यूल जारी कर दिया है. 02 जुलाई तक : औपबंधिक मेधा सूची की तैयारी व प्रकाशन 03 से 09 जुलाई तक : मेधा सूची पर आपत्ति 12 जुलाई तक : प्राप्त आपत्तियों का निराकरण 15 जुलाई तक : मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन 24 जुलाई तक : जिला की तरफ से मेधा सूची का अनुमोदन 27 जुलाई तक : मेधा सूची का सार्वजनीकरण 02 अगस्त : नगर निकाय के लिए काउंसेलिंग 04 अगस्त: प्रखंड नियोजन इकाई के लिए काउंसेलिंग 09 अगस्त : पंचायत नियोजन इकाई के लिए काउंसेलिंग
