सरकारी आदेश के अनुसार वाहनों में 50% से ज्यादा यात्रियों की क्षमता नहीं होनी चाहिए। लेकिन चेनारी प्रखंड में इस नियम का कोई पालन नहीं हो रहा है। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।