31 मार्च 2020 तक हुए खर्च का आकर्षण ऑडिट पूरा नहीं करने वाले मुखिया अयोग्य घोषित होंगे।पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने इसको लेकर रविवार को आदेश जारी किया। विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ऑडिट समय पर कराना अनिवार्य है।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
