जिलाधिकारी इनायत खान द्वारा आदेश जारी किया गया है, कि कोविड -19 के संक्रमण ,संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने से स्वस्थ व्यक्तियों में तेजी से फैलता है। इससे विश्वव्यापी संकट के कारण, इस वायरस से अकाल मृत्यु हो रही है। विशेषकर बच्चों, वृद्धजन एवं शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए यह वायरस काफी घातक सिद्ध हो सकता है। इसका संक्रमण स्पर्श ,भीड़-भाड़ एवं संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा छुए गए, वस्तुओं को छूने से तेजी से फैल रही है ।इस कारण से संक्रमण से बचाव के लिए एक जून 2020 से अगले आदेश तक संपूर्ण शेखपुरा जिला में रात्रि 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक उक्त अवधि में किसी भी व्यक्ति को बिना कोई विशेष कारण के आवागमन की अनुमति नहीं होगी । इस बाबत डी पी आर ओ सत्येंद्र प्रसाद ने बताया कि डॉक्टरों, पुलिस बलों एवं अनिवार्य सेवारत व्यक्तियों पर यह आदेश लागू नहीं होगी । जिलाधिकारी ने इस आदेश को पूर्ण अनुपालन करने के लिए ,अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी , एसडीपीओ सभी अंचलाधिकारी सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को विशेष निर्देश दिया गया है।