बीरबल महतो,जिला धनबाद के बाघमारा प्रखंड से मोबाइल वाणी के माध्यम से कहते है कि पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करना जरुरी है क्योकि अगर इसे नहीं जोड़ा गया तो रिटर्न में दिक्कत आएगी।1 जुलाई से आयकर विभाग के पैन कार्ड से आधार नंबर से जोड़ना अनिवार्य कर दिया जायेगा।अभी करदाताओं के लिए ऐसा करना वैकल्पिक है.वही अगर करदाता 30 जून तक अपने पैन नंबर से आधार नंबर को जोड़ देते है तो उन्हें आयकर विभाग में रिटर्न भरने और दूसरे व्यवहार करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।