बोकारो (झारखंड) : तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संजीत कुमार चंद्रा ने चेक बाउंस के दोषी स्वांग निवासी को दो साल की सजा सुनाई है बताते चलें कि परिवादी गोमिया निवासी राजेंद्र प्रसाद ने एक परिवाद पत्र दायर किया था परिवादी ने अभियुक्त राजेंद्र प्रसाद को बतौर दोस्ताना कर्ज ₹240000 ₹ दिया इसे वापस करने के लिए अभियुक्ति ने परिवादी को दो चेक भी दिया था परिवादी ने बैंक में चेक जमा किया तो चेक बाउंस हो गया इस बाबत अभियुक्ति को परिवादी द्वारा अधिवक्ता नोटिस भेजे जाने के बाद भी वापस नहीं किया अंततः परिवादी ने न्यायालय में मुकदमा दायर किया . सुनवाई के क्रम में अभियुक्ति ने निर्मल उरांव को चेक बाउंस के मामले में दोषीे पाने के बाद 2 साल की सजा एवं ₹4,80,000 का मुआवजा देने का आदेश दिया गया. परिवादी को मुआवजा देने का निर्देश दिया सजा सुनाने के बाद अभियुक्ति को ₹2000 के मुचलके पर अपील करने के लिए जमानत पर 30 दिनों के लिए छोड़ा गया
