सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ लेने में महिलाओं को होती है समस्या। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभ लेने के लिए निर्धारित नियम में गड़बड़ी होने के कारण महिलाओं को समस्या का सामना करना पड़ता है। जहां सभी वर्गों के विधुर पुरुषों को पेंशन देने का निर्णय लिया है वहीँ दूसरी तरफ विद्वा के लिए गरीबी रेखा की सूचि में नाम अंकित साठ हज़ार से कम वार्षिक आय होना अनिवार्य बताया गया है। जिस कारण असहाय महिलाओं को विधवा पेंशन आवेदन करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विधवा गरीबी रेखा की सूचि में नाम या साठ हज़ार से कम वारिषिक आय की शर्त को हटाना चाहिए क्यूंकि महिलाओं को आय प्रमाण पत्र या दूसरे दस्तावेज़ के लिए महीनों दफ्तरों का चकार लगाना पड़ता है और उनका ाआर्थिक शोषण भी होता है