किसी परिवार के प्रमुख व्यक्ति जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष हो उनकी मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रित परिवार को 20 हजार की सहायता राशि देने का प्रावधान है। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।