जिला मधुबनी प्रखंड खजौली से रामाशीष सिंह जी मोबाइल वाणी के माध्यम से जानकारी दे रहे है की न केवल पुलिस वरण आम आदमी भी अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है।1973 की धारा 47 के आलोक में न केवल पुलिस वरण निजी वयक्ति भी किसी ऐसे वयक्ति को जो उसकी उपस्थिति में जवान की अवसंज्ञा प्राप्त करता है ,या किसी उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है,या गिरफ्तार करवा सकता है।ऐसे गिरफ्तार वयक्ति को आनवश्यक,बिना विलम्ब पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा या करवा देगा।या पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति निकटतम थाने ले जायेगा या भिजवाएगा
