जिला मधुबनी प्रखंड खजौली से रामाशीष सिंह जी मोबाइल वाणी के माध्यम से कहते है की खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्राप्त किये गए राशन कार्ड वाले सरकारी सेवक ,सेवा करदाता तथा आयकरदाता एवं तीन -चार पहिया वाहन मालिकों के लिए बुरी खबर है कि अब उन्हें राशन कार्ड नहीं मिलेगा।अगर राशन कार्ड मिल गया है तो उस परिवार को चिन्हित कर उसे इस लाभ से वंचित किया जायेगा।खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव द्वारा निर्गत पत्र द्वारा सरकारी सेवक, सेवा करदाता तथा आयकरदाता एवं तीन -चार पहिया वाहन मालिकों के नाम से भी राशन कार्ड निबंधित हो गयी है।जनगणना 2011 के अनुसार ऐसे परिवारों को चिन्हित क्रेन एंड ऑब्जेक्शन के माध्यम से सुधार करने का निर्देश दिया गया है।पर तीन वर्ष बीत चुके है आज तक उन्हें चिन्हित कर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभ से वंचित नहीं किया गया है।सरकार को इस ओर अविलम्ब ध्यान देना चाहिए ,जिससे योग्य पात्र रखने वाले परिवारों को इस योजना का लाभ मिल सके।
