राज्य बिहार के मधुबनी जिला , प्रखंड खजौली से रामाशीष सिंह जी मोबाईल वबी के माध्यम से बता रहे है की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को अधिसूचित हुए करीब तीन साल होने जा रहा है। लेकिन अभी भी सामाजिक, आर्थिक, जाति के आधारित जनगणना 2011 के अलोक में मधुबनी जिले में शत प्रतिशत योग्य पात्रों को राशन कूपन नहीं मिलता है। इसके लिए इन दिनों अनुमंडल स्तर पर वंचित परिवारों से आवेदन लिए जा रहे है। फिर इन आवेदनों को जाँच के लिए परखंडो में भेजा जायेगा।जाँच प्रतिवेदन मिलने पर राशन कूपन निर्गत किया जायेगा।प्रश्न यह है कि सैकड़ो आवेदनों की जाँच कब तक होगी।सरकारी पदाधिकारियों, कर्मचारियों की तत्परता एवं रूचि जग जाहिर है।ऐसी स्थिति में सरकार को जाँच पूरा करने के लिए न्यूनतम अवधि निर्धारित करनी चाहिए और उस अवधि में जाँच को आवश्यक रूप से पूरी कर कार्ड निर्गत करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वंचितों को समय पर लाभ नहीं मिल पायेगा।