बालवाणी पर अपणा सवाल पुछ ने केलीये धन्यवाद. आपके सवाल का जवाब है,
बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 की धारा 2 (ए) के अनुसार यह लड़कियों के लिए एक महत्वपूर्ण और सुरक्षात्मक कानून है। इस कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र का लड़का कानूनी तौर पर शादी के योग्य नहीं हैं। अगर दूल्हा या दुल्हन में से कोई एक नाबालिग है तो भी यह बाल विवाह माना जाएगा।
उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा|बालवाणी के साथ जुडने केलीये धन्यवाद ,बालवाणी पर आगे भी ईसी तरह से ऐसे अपने सवाल पुछते रहीये|
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बालवाणी पर अपणा सवाल पुछ ने केलीये धन्यवाद. आपके सवाल का जवाब है, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 की धारा 2 (ए) के अनुसार यह लड़कियों के लिए एक महत्वपूर्ण और सुरक्षात्मक कानून है। इस कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र का लड़का कानूनी तौर पर शादी के योग्य नहीं हैं। अगर दूल्हा या दुल्हन में से कोई एक नाबालिग है तो भी यह बाल विवाह माना जाएगा। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा|बालवाणी के साथ जुडने केलीये धन्यवाद ,बालवाणी पर आगे भी ईसी तरह से ऐसे अपने सवाल पुछते रहीये|
April 24, 2024, 3:44 p.m. | Tags: Episode BV-UGC Positive Question BV child marriage act