बिहार राज्य के औरंगाबाद जिला से मोबाइल वाणी संवाददाता शिव कुमारी जानकारी दे रही हैं कि महिलायें बहुत पहले से ही पीड़ित और दुःखी रहती हैं। उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया जाता है। इसके लिए कई कानून तो बनाये गए हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को जानकारी नहीं होती है। इसके साथ ही अशिक्षा के कारण भी वो अपने अधिकारों से वंचित रह जाती है। महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा के लिए कानून है। बाल उत्पीड़न कानून, बाल विवाह कानून और बहु विवाह को प्रोत्साहित किया गया। इन कानूनों की तरह ही महिलाओं को जमीन पर अधिकार मिले इसके लिए सख्त कानून बनाने चाहिए