बिहार राज्य के औरंगाबाद जिला से शिवकुमारी देवी ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि पैतृक संपत्ति में लड़का और लड़की दोनों का समान अधिकार होता है। अगर लड़कियों को माता पिता संपत्ति बेच कर दहेज़ देते है या शादी में खर्च करते है वो हमारी बेटी को नहीं मिलता है। इसलिए संपत्ति बेच कर बेटी का विवाह करने से बेहतर है वो संपत्ति बेटी के नाम कर दिया जाये । जिससे कि लड़की का भविष्य सुरक्षित रहेगा