सिवनी कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री क्षितिज सिंगल जी ने जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1 )एवं मध्य प्रदेश राज्य पत्र असाधारण क्रमांक 62 दिनांक 22 2 2023 की कंडीका का क्रमांक 37 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकगीत में दिनांक 25 3.2024 दिन सोमवार को होली धोरेड़ी के अवसर पर जिले में एक दिवस का शुष्क दिवस घोषित किया गया है उक्त घोषित शुष्क दिवस में जिले की संपूर्ण कंपोजिट मदिरा दुकान एफ एल 3 एफ. एल 3 क विदेशी मदिरा भंडार घर सिवनी एवं देसी मदिरा भंडारकर सिवनी लखनादौन पूर्णता बंद रहेंगे l