सिवनी कलेक्टर श्री क्षितिज सिंघल जी ने आरबीसी 6 (4) अंतर्गत कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर लगभग 11 करोड़ 16 लाख के फर्जी भुगतान के संबंध में तहसीलदार कार्यालय केवलारी मैं पदस्थ रहे ग्रेड सहायक 3 श्री सचिन दहायत के विरुद्ध संस्तिथ की गई विभागीय जांच में अपचारी कर्मचारी द्वारा की गई अनियमिता की गंभीर श्रेणी में पाए जाने पर अपचारी कर्मचारी श्री दहायत को मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 10 (9) के तहत शासकीय सेवा से बर्खास्त किए जाने के आदेश पारित किए गए है l