भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश भोपाल के निर्देश अनुसार नाम निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने संशोधन एवं निरसन की कार्रवाई गतिशील है विद्यालय एवं महाविद्यालय में अध्ययंतर छात्र जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो रही है अथवा ऐसे व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है वह अपना नाम मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु फार्म 6भरकर बीएलओ के पास जमा किया जा सकता है अथवा वोटर हेल्पलाइन अप के माध्यम से स्वयं भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ऐसे अधिकारी कर्मचारी जिनका नाम का विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है वह भी कार्यरत विधानसभा में ब्लूबी एल ओ के माध्यम से अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं ऐसे व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज किया जाना है संशोधन अथवा निरीक्षण किया जाना है वे नाम निर्देशन के 10 दिन पूर्व तक आवेदन फार्म संबंधित बीएलओ के पास जमा कर सकते हैं अथवा वोटर हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टि मतदाता अथवा निवसरत ना होने वाले मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा जाने की कार्रवाई संबंधित बीएलओ द्वारा की जाएगी