सिवनी सयुंक्त कलेक्टर एवं उप जिला अधिकारी द्वारा बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश भोपाल के निर्देश शानुसार आगामी लोकसभा निर्वाचन मैं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्ययों के लिए पृथक से बैंक खाता खोलना होगा