सिवनी परिवहन अधिकारी सिवनी द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि उच्च न्यायालय के निर्देश पर एक अप्रैल 2019 के पहले रजिस्टर्ड वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है परिवहन आयुक्त के निर्देश पर वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की अंतिम तारीख 15 दिसंबर निर्धारित कर दी गई है 15 दिसंबर के बाद बगैर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के चलने वाले वाहन और वाहन मालिकों के खिलाफ अभियान चलाकर चलानी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी इससे पहले परिवहन विभाग द्वारा जिले भर में अभियान चलाकर वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा परिवहन आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि सभी वाहन में 15 जनवरी 2024 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य रूप से लगा दिए जाएं उल्लेखनी या है कि वर्ष 2019 के बाद रजिस्टर्ड हो रहे वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पहले से ही लगाई जा रही है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में आसानी से और साफ नंबर दिखाई देगा नंबर प्लेट पच होने से आसान कोई बदल नहीं सकेंगे नंबर प्लेट से वाहन और वाहन मालिक की जानकारी आसानी से मिल जाएगी डुप्लीकेट नंबर प्लेट नहीं बन पाती वहां सुरक्षित रहता है जिसके नीचे 10 अंक की स्थाई पहचान संख्या पिन की जाती है जिससे स्कैन करते ही वाहन, की पूरी जानकारी मिल जाती है साथी पंजीकृत नंबरों पर हॉट स्टेप फिल्म लगी होती है जिसमें नीले रंग में शॉर्ट इंडिया लिखा होता है जिला परिवहन अधिकारी सिवनी श्री देवेश बाथम ने बताया कि आमजन हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाने के लिए, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं