सिवनी/ मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अतंर्गत जिले के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवती स्वयं का व्यवसाय एवं स्वरोजगार जैसे:- होटल /रेस्टॉरेन्ट, ईट भट्टा निर्माण, पोहा-मुरमुरा निर्माण, कन्फेक्सनरी (चॉकलेट केन्डी आदि) किराना स्टोर्स, मेडिकल स्टोर्स, जनरल स्टोर्स, हाईवेयर, ऑटो पॉर्ट्स, जूता चप्पल व्यवसाय, बर्तन व्यवसाय, कृषि सेवा केन्द्र, स्टेशनरी व्यवसाय, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, सेंटरिग कार्य, चाय की दुकान, कॉकरी आदि विभिन्न प्रकार के व्यवसाय तथा वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु वाहन के अंतर्गत ऑटो रिक्शा, टैक्सी, मालवाहक, जेसीबी आदि वाहन क्रय कर स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकते हैं। महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सिवनी श्री आर.एस. उईके ने बताया गया कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत 8वीं उत्तीर्ण और 18-45 वर्ष आयु का कोई भी आवेदक जिसकी कुल पारिवारिक वार्षिक आय 12 लाख रूपए से अधिक न हो और किसी वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो, वह योजना का लाभ ले सकता है। योजना के तहत उन्हें म.प्र. शासन द्वारा गांरटी फीस (प्रचलित दर) एवं 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज में अनुदान अधिकतम 07 वर्ष के लिये प्रदान किया जावेगा।