शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर तथा छह से 14 आयु के बच्चे पब्लिक स्कूलों में नि:शुल्क शिक्षा के लिए आवेदन 20 जनवरी 2024 से शुरू हो रहे हैं, जो 18 फरवरी तक चलेंगे।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर तथा छह से 14 आयु के बच्चे पब्लिक स्कूलों में नि:शुल्क शिक्षा के लिए आवेदन 20 जनवरी 2024 से शुरू हो रहे हैं, जो 18 फरवरी तक चलेंगे।