उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष ने बताया कि आयकर अधिनियम में संशोधन पर व्यापारियों पर बड़े व्यापारियों और कंपनियों का बकाया 45 दिन से अधिक की अवधि का होने पर उसे आय की श्रेणी में माना जाना गलत है