उत्तरप्रदेश राज्य के गोरखपुर जिला से अदिति श्रीवास्तव ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने अपने बजट में चुनावी बॉन्ड पेश किए हैं । योजना के बारे में जानकारी देने के बाद संसद ने चुनावी बॉन्ड योजना को पारित किया , सरकार ने इसे अधिसूचित भी किया । सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया और इसे रद्द कर दिया । बॉन्ड की गोपनीयता अनुच्छेद उन्नीस ए के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है । भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच - न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक को तत्काल प्रभाव से चुनावी बॉन्ड को बंद करने का निर्देश दिया गया है ।
