गोरखपुर। वर्ष 2019 में थाना चिलुआताल में घटित गैर-इरादातन हत्या करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त पवन निषाद को 08 वर्ष का कारावास व 60 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
गोरखपुर। वर्ष 2019 में थाना चिलुआताल में घटित गैर-इरादातन हत्या करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त पवन निषाद को 08 वर्ष का कारावास व 60 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।