गोरखपुर। वर्ष 2016 में थाना सहजनवां पर पंजीकृत नाबालिग का व्यपहरण करने के अपराध के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त रामसजन को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 30,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणामस्वरूप पाक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त रामसजन पुत्र रामप्रीत निवासी गुलउर (डुमरी) थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर 07 वर्ष सश्रम कारावास व 30,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। सजा को दिलाने हेतु ADGC Cr. श्रद्धानन्द पाण्डेय, SPP उमेश मिश्रा, विवेचक संजय कुमार सिंह व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा।
