गोरखपुर। वर्ष 2016 में थाना पिपराईच पर पंजीकृत दुष्कर्म का अपराध करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त ओमप्रकाश तिवारी को 07 वर्ष सश्रम कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणामस्वरूप थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त ओमप्रकाश तिवारी पुत्र सीता राम तिवारी निवासी लुहसी थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 07 वर्ष सश्रम कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
