गोरखपुर। वर्ष 1999 में थाना गगहा पर पंजीकृत हत्या के प्रयास का अपराध करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त पारस निषाद और बाल्मीकी को 10-10 वर्ष कठोर कारावास व 7000-7000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणामस्वरूप थाना गगहा से संबंधित अभियुक्तगण पारस निषाद पुत्र बुद्धु निषाद और बाल्मीकी पुत्र चन्द्रभान निषाद निवासीगण गडही थाना गगहा जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को 10-10 वर्ष कठोर कारावास व 7000-7000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त सजा को दिलाने में एडीजीसी हरिनारायण यादव, एडीजीसी अभय नन्दन त्रिपाठी, रिटायर्ड उ0नि0 प्रेम बहादुर सिंह व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा।