कलेक्टर जिले का मुख्य खनन अधिकारी है और खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के तहत पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन पट्टा देने की शक्तियों का प्रयोग करता है
कलेक्टर जिले का मुख्य खनन अधिकारी है और खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के तहत पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन पट्टा देने की शक्तियों का प्रयोग करता है