उत्तर प्रदेश राज्य के संत कबीर नगर जिला से नूतन उपाध्याय ने मोबाइल वाणी के माध्यम से पलपाती से साक्षात्कार लिया। पलपाती ने बताया कि पैतृक सम्पत्ति में बेटियों का भी हिस्सा होता है लेकिन वहीं पर ये लागू होता है जहां पर बेटे ना हों। बेटी तलाकशुदा ,विधवा या अविवाहित हो तब पिता की सम्पत्ति में वो हिस्सा ले सकती हैं। विवाहित बेटी को हिस्सा नही मिलना चाहिए। कानून ने अधिकार दिया है मगर, अपना अधिकार लेने बेटी जाएगी तो सम्बन्ध ख़राब हो जाएगा और वो बहन -बेटी ना हो कर पटीदार हो जाएगी।