उत्तरप्रदेश राज्य के संत कबीर नगर से आलोक श्रीवास्तव मोबाइल वाणी के माध्यम से राज चौधरी से बातचीत की। बातचीत में राज चौधरी ने बताया की महिलाओं को कानून द्वारा अधिकार दिए गए हैं और इससे उन्हें शिक्षा के अधिकार, नौकरी के अधिकार, भोजन, पहचान के अधिकार, राजनीतिक अधिकार, व्यावसायिक अधिकार और पैतृक संपत्ति जैसे कई लाभ भी दिए गए है।पैतृक संपत्ति में अगर उन्हें अधिकार नहीं मिला है तो वह कानून की सहायता से वो अधिकार ले सकती है।अगर महिला दहेज़ लेकर शादी करती है तो उन्हें पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं मिलना चाहिए