लकड़ी नवीगंज प्रखंड के ख्वासपुर निवासी मोहमद अस्साख का 14 वर्षीय पुत्र साहिल राजा पिता पीटने के कारण घर से फरार हो गया था जबकी मोहमद अस्साख की पत्नी शबनम खातून ने थाने में अपने देवर कमरुल हक और महमद अली मिया के विरुद्ध अपहरण का मामला दर्ज कराया था। जिसके कारण केस के अनुसंधानकर्ता ए एस आई कमरुद्दीन अंसारी के द्वारा प्राथमिकी कांड संख्या 145/2022 अनुसन्धान के क्रम मे सीवान न्यायालय के द्वारा कमरुल हक ने सीवान कारावास में एक साल तक सजा भी काटी. वहीं जब किशोर सोमवार को जब अपने घर वापस लौटा तो सबके आंखे फटी की फटी रह गयी.बुधवार को दरोगा राकेश कुमार ने उक्त युवक को उसके घर से बरामद कर जब उसका बयान तो उसने यह बताया की उसे किसी ने अपहरण नहीं किया था।बल्कि पिता के पीटने के कारण वह दिल्ली के एक होटल में जाकर काम करने लगा,