जो कोई भी जानबूझ कर महिला का गर्भपात कराता है ,भारतीय दंड की धारा के अनुसार अपराधियों को सात साल की सजा दी जाएगी। जानबूझ कर महिला का गर्भपात कराना और महिला का जान जोखिम में डालना एक दंडनीय अपराध है