उत्तर प्रदेश राज्य के श्रावस्ती जिला से शीला देवी ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि भारत सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या के रोकथाम के उद्देश्य से 1994 में एक नियम बनाया है। जिसके अनुसार गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग जाँच कराना कानूनन अपराध है। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।