उत्तर प्रदेश राज्य के श्रावस्ती से रानी सिंह ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि यह योजना भारत सरकार की आर्थिक सहायता से चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के मुखिया के जीविकोपार्जक सदस्य की मृत्यु होने के उपरान्त पीड़ित परिवार को, जिसकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।