उत्तर प्रदेश राज्य के श्रावस्ती जिला से रानी सिंह ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि घरेलु हिंसा होने पर अधिकारी को सूचित करना चाहिए । घरेलू हिंसा की गई है या हो रही है या होने वाली है,इसकी सूचना कोई भी व्यक्ति संरक्षण अधिकारी को दे सकता है।जिसके लिए सूचना देने वालों पर कोई जिम्मेदारी तय नहीं की जाएगी । पीड़ित के रूप में आप इस कानून के तहत संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता से संपर्क कर सकते हैं। पीड़ित के लिए एक संरक्षक अधिकारी संपर्क का पहला बिंदु होता है। संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही शुरू करने और एक सुरक्षित आश्रय या चिकित्सा सहायता प्रदान करने में मदद करते हैं । प्रत्येक राज्य सरकार के अपने राज्य में संरक्षण अधिकारी नियुक्त करता है । विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।