उत्तर प्रदेश राज्य के बहराइच जिला से नीतू सिंह ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि लड़कियों का शादी से पहले मायके में हिस्सा होना चाहिए।शादी के बाद मायके में लड़कियों को हिस्सा नही मिलना चाहिए।भाई है तो हिस्सा नही मिलना चाहिए

उत्तर प्रदेश राज्य के बहराइच जिला से श्रोता ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि महिलाओं या बेटियों को जमीन में बराबर का अधिकार मिलना चाहिए।

उत्तर प्रदेश राज्य के बहराइच जिला से रहमतुल निशा मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहती हैं कि उनको मायके में जमीन पर अधिकार नहीं है। वह ससुराल में जमीन लेना चाहती हैं ।

उत्तर प्रदेश राज्य के बहराइच जिला से नसीबुल मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहती हैं कि उनको ससुराल में जमीन पर अधिकार चाहिए।उनको नइहर में जमीन पर अधिकार नहीं चाहिए

उत्तर प्रदेश राज्य के बहराइच जिला से मुकेश कुमार निसाद मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि महिलाओं को जमीन पर अधिकार मिलना चाहिए। शादी के बाद ससुराल में अधिकार मिलना चाहिए

उत्तर प्रदेश राज्य के बहराइच जिला के पयागपुर से अनिल शुक्ला ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि शादी के बाद बेटी का अधिकार ससुराल में होता है।मायके में नही होता है। यदि मायके में भाई नही है तो अधिकार है। माता पिता की सेवा कर के ओपन अधिकार बेटी ले सकती है

उत्तर प्रदेश राज्य के बहराइच जिला से श्रोता ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि लड़की शादी के बाद ससुराल चली जाएगी और उसे मायके की सम्पत्ति भी दे दिया जाएगा। मगर बेटी के माता - पिता के बुढ़ापे का सहारा कौन होगा ?

उत्तर प्रदेश राज्य के बहराइच जिला से रियाज खान ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि लड़की की शादी से पहले मायके की सम्पत्ति में अधिकार है।शादी के बाद ससुराल की सम्पत्ति में उसका अधिकार होता है। यदि मायके में लड़का नही है तो इस स्थिति में माता - पिता की सेवा कर के सम्पत्ति ले सकती हैं। मगर माता - पिता को असहाय छोड़ कर सम्पत्ति नही मिल सकता है

उत्तर प्रदेश राज्य के बहराइच जिला के ब्लॉक विशेश्वरगंज, थाना विशेश्वरगंज, तहसील पयागपुर,गांव शेखपुर से विशाल सिंह की बातचीत मोबाइल वाणी के माध्यम से रामपाल सिंह से हुई। रामपाल सिंह का कहना है कि महिलाओं को जमीन पर बराबर का अधिकार मिलना चाहिए।जमीन पर जितना अधिकार पुरुष का होता है उतना ही अधिकार महिलाओं का भी होना चाहिए

उत्तर प्रदेश राज्य के बहराइच जिला के ब्लॉक पयागपुर से सुभाष कश्यप का कहना है कि पिता के नहीं रहने के बाद पुत्री का अधिकार होता है। माता और भाई कर्ज़ा लेकर बेटी का शादी करते हैं और बाद में बेटी बदल जाती हैं। शादी के बाद बेटी कहती है की सरकार ने जमीन दिया है तो वह अपनी जमीन बेच कर चली जाएगी। सरकार को यह नियम लाना चाहिए कि शादी से पहले जमीन पर बेटी का अधिकार होना चाहिए और शादी के बाद वह अपना जमीन माता और पिता के नाम कर दें।