उत्तर प्रदेश राज्य के बहराइच जिला से सत्यम कुमार ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि लड़कियों के शादी से पहले मायके में अधिकार होता है। शादी के बाद उनका अधिकार ससुराल में होता है। जिन लड़कियों के भाई नही होते हैं तो वो अपने माता - पिता की सेवा कर के सम्पत्ति में हिस्सा ले सकती हैं।