उत्तर प्रदेश राज्य के बहराइच जिला से रियाज खान ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि लड़की की शादी से पहले मायके की सम्पत्ति में अधिकार है।शादी के बाद ससुराल की सम्पत्ति में उसका अधिकार होता है। यदि मायके में लड़का नही है तो इस स्थिति में माता - पिता की सेवा कर के सम्पत्ति ले सकती हैं। मगर माता - पिता को असहाय छोड़ कर सम्पत्ति नही मिल सकता है
