उत्तर प्रदेश राज्य के बहराइच जिला के ब्लॉक पयागपुर से सुभाष कश्यप का कहना है कि पिता के नहीं रहने के बाद पुत्री का अधिकार होता है। माता और भाई कर्ज़ा लेकर बेटी का शादी करते हैं और बाद में बेटी बदल जाती हैं। शादी के बाद बेटी कहती है की सरकार ने जमीन दिया है तो वह अपनी जमीन बेच कर चली जाएगी। सरकार को यह नियम लाना चाहिए कि शादी से पहले जमीन पर बेटी का अधिकार होना चाहिए और शादी के बाद वह अपना जमीन माता और पिता के नाम कर दें।
