उत्तरप्रदेश राज्य के बहराइच जिला से विशाल सिंह मोबाइल वाणी के माध्यम से दीपक कुमार से बातचीत की। बातचीत में दीपक कुमार का कहना है कि लड़कियों का शादी से पहले मायके में अधिकार होता है शादी हो जाने के बाद उनका अधिकार ससुराल में होता है हाँ यदि मायके में माता पिता नहीं हैं भाई नहीं हैं तो लड़की का अधिकार होता है। अगर उनके भाई हैं तो अधिकार मांगने पर उनका विवाद हो सकता है। भारत सरकार ने कानून को बहुत तेजी से लागू किया है उसके बाद अगर मायके में माता पिता नहीं हैं कोई नहीं हैं तो महिलाओं का अधिकार मायके में होता है।अगर भाई भौजाई हैं तो उनका अधिकार मायके में नहीं होना चाहिए। उनका कहना है शिक्षा अनमोल रत्न है महिलाओं को शिक्षित होना बहुत जरूरी है भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे योजनाएं निकाली गयी हैं लेकिन अशिक्षित महिलाएं जानकारी के अभाव में उसका लाभ नहीं ले पाती हैं।शिक्षित महिलाएं आज हर जगह काम कर रही हैं सामूहिक कार्य है, सिलाई मशीन का काम है, अस्पतालों में काम है, जहां भी जाते हैं, महिलाएं काम कर रही हैं, अशिक्षित महिलाएं सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रही हैं। अगर वे शिक्षित हैं, तो उन्हें मोबाइल के माध्यम से और सरकार के माध्यम से, जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से, ग्राम उद्योगों के माध्यम से जानकारी मिलती है,