उत्तरप्रदेश राज्य के बहराइच जिला से शालिनी पांडेय मोबाइल वाणी के माध्यम से कलावती देवी से बातचीत की। बातचीत में उन्होंने बताया कि पिता के पास जमीन कम है और बेटा बेटी दोनों हैं तो बेटी को जमीन नहीं मिल सकता है। जब बेटी का विवाह हो जाएगा तो वे होने ससुराल में जमीन पायेंगी। अगर पिता की जमीन ज्यादा है तो बेटी को जमीन में अधिकार मिल सकता है। साथ ही जिनके पास जमीन थोड़ी हैं और लड़का एक हैं और लड़की भी एक हैं तो बेटी जब अपने घर जायेंगी वहां जमीन में हिस्सा पायेंगी और लड़का अपने घर का हिस्सा लेगा