उत्तरप्रदेश राज्य के जिला बहराइच ब्लॉक पयागपुर मौज सरसा गांव रेवली से विशाल सिंह मोबाइल वाणी के माध्यम से छितन लाल से बातचीत की। बातचीत में उन्होंने बताया कि शादी के बाद महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं मिलाना चाहिए। अगर लड़की का भाई नहीं है , तो उनका हक़ मायके में बनता है और अगर उनका भाई है तो उनका हक़ ससुराल में बनता है। शादी के पहले पूरा अधिकार होता है, परन्तु शादी के बाद अधिकार समाप्त हो जाता है। महिलाओं को शिक्षित करना चाहिए। जिनका मैं होता है, वो अपने बेटियों को पढ़ाते है और जिनका नहीं होता है वो नहीं पढ़ाते है।