उत्तरप्रदेश राज्य के बहराइच जिला से शालिनी पांडेय मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रहे हैं कि महिलाओं को बलात्कार या छेड़छाड़ की घटना से बहुत पहले भी देर से शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है। पुलिस एफ. आई. आर. दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती, भले ही वह आई हो। बलात्कार किसी भी महिला के लिए एक भयानक घटना है, इसलिए उसके लिए सदमे में जाना और तुरंत इसकी सूचना नहीं देना स्वाभाविक है। यह ध्यान में रखते हुए कि वह अपनी सुरक्षा और प्रतिष्ठा के लिए डर सकती है, अदालत ने फैसला किया कि बलात्कार या छेड़छाड़ की घटना की घटना और शिकायत दर्ज करने के बीच काफी समय बीत जाने के बाद भी