बिहार राज्य के नवादा जिला से सिवानी कुमारी मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहती हैं कि उन्नीस सौ सैतालीस में हिदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। जिनमें विधवाओं को उनके पति की संयुक्त संपत्ति में समान अधिकार प्रदान किए गए और उन्हें पति की मृत्यु के बाद बिना वसीहत के पति के संपत्ति के उत्तराधिकारी में शामिल किया गया।